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औरैया: घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग और कालाबाजारी पर कसेगा शिकंजा, डीएम के सख्त निर्देश

50 लीटर से अधिक तेल लेने पर आधार और गाड़ी नंबर अनिवार्य, ओवररेटिंग पर होगी कड़ी कार्रवाई

औरैया, 11 मार्च 2026:
जनपद में गैस सिलेंडरों और पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी, जमाखोरी और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में गैस एजेंसी व पेट्रोल पंप संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के मुख्य बिंदु और डीएम के निर्देश:
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की होगी सघन जांच: जिला पूर्ति अधिकारी (DS0) को होटलों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। घरेलू गैस का इस्तेमाल करते पाए जाने पर सीधे मुकदमा दर्ज होगा।

ओवररेटिंग पर एजेंसी की तय होगी जिम्मेदारी: गैस आपूर्ति के समय निर्धारित मूल्य से अधिक पैसे (ओवररेटिंग) मांगने वाले डिलीवरी मैन और संबंधित गैस एजेंसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कंट्रोल रूम से होगी निगरानी: आपूर्ति और डिलीवरी पर नजर रखने के लिए कार्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। प्रतिदिन बुकिंग और डिलीवरी का ब्यौरा लेकर उपभोक्ताओं से फोन पर इसका सत्यापन किया जाएगा।

थोक में तेल लेने वालों पर सख्ती: पेट्रोल पंपों से 50 लीटर से अधिक पेट्रोल या डीजल लेने वालों को अब अपना आधार कार्ड और वाहन का नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। इसकी रिपोर्ट जिला पूर्ति अधिकारी को सौंपनी होगी।

सीसीटीवी और सुरक्षा: सभी पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में होने चाहिए। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती को सभी प्रतिष्ठानों की सूची उपलब्ध कराई गई है ताकि वहां सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

ओटीपी आधारित डिलीवरी और होम डिलीवरी चार्ज की वापसी: गैस की डिलीवरी ओटीपी के माध्यम से ही होगी। पुरानी बुकिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई उपभोक्ता गोदाम से खुद गैस सिलेंडर लेता है, तो उसे होम डिलीवरी चार्ज वापस किया जाएगा।

अफवाहों पर न दें ध्यान: प्रशासन
जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि जनपद में गैस सिलेंडरों और पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। तेल कंपनियों के अधिकारियों को भी पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में एसपी अभिषेक भारती, डीएसओ राजेश कुमार और टोरेंट गैस के प्रतिनिधियों सहित कई संचालक मौजूद रहे।

📞 गैस से जुड़ी शिकायतों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर:
यदि कोई डीलर गैस देने में आनाकानी करता है या अधिक पैसे मांगता है, तो उपभोक्ता इन टोल-फ्री नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

भारत गैस (Bharat Gas): 1800-22-4344
इंडेन गैस (Indane Gas): 1800-2333-555
एचपी गैस (HP Gas): 1800-2333-555

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